स्वास्थ्य मंत्री के विवेकाधीन अनुदान (एचएमडीजी)

योजना का शीर्षक राष्‍ट्रीय आरोग्‍य निधि (अरएएन)
प्रभाग अनुदान अनुभाग
(ई-मेल आई डी) so[dot]grants-mhfw[at]nic[dot]in
योजना का वित्‍त पोषण स्‍वरूपआरएएन योजना के लिए निधि हेतु बजटीय प्रावधान किया गया है।
लाभार्थी और योग्‍यता मानदण्‍ड स्‍वास्‍थ्‍य मंत्री विवेकाधीन अनुदान से सरकारी अस्‍पताल में भर्ती होने / उपचार पर हुए खर्च का वहन करने हेतु वित्‍तीय सहायता प्राप्‍त करने के लिए केवल वही लोग पात्र है जिनकी वार्षिक परिवारिक आय 1,00,000 /- रूपए और उससे कम है, तथा उन मामलों में जहां नि:शुल्‍क चिकित्‍सा सुविधाएं उपलब्‍ध नहीं है।
लाभों के प्रकार दिशा निर्देशों के अनुसार सरकारी सुपर स्‍पेशिएलिटी अस्‍पताल / संस्‍थान सहित सरकारी अस्‍पताल में उपचार हेतु वित्‍तीय सहायता ।
लाभ कैसे प्राप्‍त करें

एचएमडीजी के तहत वित्‍तीय सहायता प्राप्‍त करने के लिए रोगी को निम्‍नलिखित दस्‍तावेज प्रस्‍तुत करना आवश्‍यक है:

  1. सरकारी अस्‍पताल / संस्‍थान के उपचार करने वाले चिकित्‍सक के हस्‍ताक्षर व चिकित्‍सा अधीक्षक से प्रतिहस्‍ताक्षर सहित निर्धारित प्रपत्र में आवेदन पत्र
  2. आय प्रमाण पत्र की प्रतिलिपि।
  3. राशन कार्ड की प्रतिलिपि।
  4. रोगी को दी जाने वाली वित्‍तीय सहायता- (क) 50,000 /- रूपए, यदि उपचार की अनुमानित लागत 1,00,000 रूपए तक है। (ख) 75,000 /- रूपए, यदि उपचार की अनुमानित लागत 1,00,000 लाख रूपए से अधिक है तथा 1,50,000 /- रूपए तक है। (ग) 1,00,000 लाख रूपए, यदि उपचार की अनुमानित लागत 1,50,000 से अधिक है।
  • वेबसाइट यूआरएल या विस्तृत पीडीएफ (535.59 KB)