मंत्रालय के लिए सूचना का अधिकार अधिनियम

सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005

इस अधिनियम के अधिनियमन से एक सौ बीस दिन के भीतर प्रत्‍येक लोक प्राधिकारी को खंड (ख) धारा
4 की उप-धारा 1 में निर्धारित 17 मदों (नियमावली) को प्रकाशित करना होगा।

  • स्‍वास्‍थ्‍य और परिवार कल्‍याण मंत्रालय के संगठन, कार्यों और कर्तव्‍यों का विवरण

    स्‍वास्‍थ्‍य और परिवार कल्‍याण मंत्रालय में निम्‍नलिखित विभाग शामिल हैं:

    1. स्‍वास्‍थ्‍य और परिवार कल्‍याण विभाग
    2. स्‍वास्‍थ्‍य अनुसंधान विभाग

    स्‍वास्‍थ्‍य और परिवार कल्‍याण मंत्रालय चिकित्‍सा और जन स्‍वास्‍थ्‍य मामलों को देखता है जिसमें औषध नियंत्रण और खाद्य में मिलावट की रोकथाम शामिल है जिसका उद्देश्‍य आर्थिक विकास, सामाजिक विकास और पर्यावरण संरक्षण की आवश्यकताओं के अनुरूप जनसंख्या स्थिरीकरण करना है।

  • विभाग में विभिन्न स्तरों पर कार्य का संचालन, कार्य संचालन नियमों और समय-समय पर जारी अन्य सरकारी आदेशों / अनुदेशों के अनुसार किया जाता है।

  • स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग की कार्यालय पद्धति निर्देशिका, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जारी किए गए नियमों / विनियमों / अनुदेशों आदि का अनुपालन करता है।

  • किसी व्‍यवस्‍था की विशिष्‍टियां, जो उसकी नीति की संरचना या उसके कार्यान्‍वयन के संबंध में जनता के सदस्‍यों से परामर्श के लिए या उनके द्वारा अभ्‍यावेदन के लिए विद्यमान हैं

    स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री की अध्यक्षता में एक केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण परिषद है जिसमें राज्य सरकारों / केन्द्र शासित प्रदेशों के स्‍वास्‍थ्‍य मंत्री, सांसद, स्वास्थ्य संगठनों और सार्वजनिक निकायों का प्रतिनिधित्व करने वाले गैर-सरकारी अधिकारी और कुछ प्रख्यात व्यक्ति शामिल हैं। यह केन्द्र और राज्यों के लिए नीति की व्यापक रूपरेखा की सिफारिश करने के लिए अपने सभी पहलुओं में स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण के क्षेत्र में शीर्ष नीति निर्माण निकाय है।

  • ऐसे बोर्डों, परिषदों, समितियों और अन्‍य निकायों के, जिनमें दो या अधिक व्‍यक्‍ति हैं, जिनका उसके भाग के रूप में या इस बारे में सलाह देने के प्रयोजन के लिए गठन किया गया है और इस बारे में कि क्‍या उन बोर्डों, परिषदों, समितियों और अन्‍य निकायों की बैठकें जनता के लिए खुली होंगी या ऐसी बैठकों के कार्यवृत्‍त तक जनता की पहुंच होगी। भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण में अध्यक्ष के अलावा 22 सदस्य हैं। एफएसएसएआई के कार्यवृत्‍त को समय-समय पर वेबसाइट अर्थात्  Fssai.gov.in पर अपलोड किया जाता है।
  • सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत नोडल अधिकारी का नामांकन (513.49 KB)